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गिव एंड टेक के संचालक पर बिना अनुमति बैनर एवं फलेक्स लगाने पर लगाया 2 लाख 73 हजार रूपये का जुर्माना ग्वालियर 10 फरवरी - नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा नई सडक स्थित गिव एंड टेक द फैशन शाॅप के संचालक द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर एवं फलेक्स लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 2 लाख 73 हजार 800 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया हैसहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त श्री सुनील चैहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत नई सडक स्थित गिव एंड टेक द फैशन शाॅप के संचालक द्वारा बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अंतर्गत शासकीय, निजी सम्पत्ति पर मप्र सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 1984 का उल्लंघन करने के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः नई सडक स्थित गिव एंड टेक द फैशन शाॅप के संचालक पर 2 लाख 73 हजार 800 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि 03 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा
—Feb 10 2023 -
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संपादक
Rajesh Jaiswal
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