अश्लील फोटो अपलोड करने पर सूर्यकांत की जमानत निरस्त

Jul 29 2020

ग्वालियर। आरोपी सूर्यकांत ने 16 जुलाई को छात्रा के अश्लील फोटो उसके भाई कपिल की आईडी पर अपलोड की थी एवं कहने लगा कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो अश्लील वीडियो भी भेज दूंगा जिससे परेशान होकर छात्रा अपने घर से भाग गई जिसको ढूंढ कर समझाने पर पूरी बात बताई जिस पर से थाना माधोगंज ने अपराध 307/20 पंजीबद्ध किया। आरोपी सूर्यकांत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई पर अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने शासन की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का होकर नाम दर्ज पंजीबद्ध है जिसमें विवेचना जारी है ऐसी स्थिति में जमात का लाभ दिया जाना न्याय संगत नहीं है दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (साइबर क्राइम) आरके जैन द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
इनका कहना है
छात्रा के अश्लील फोटो अपलोड कर जीवन से खिलवाड़ करने वाले आरोपी का जेल में जाना आवश्यक है। नहीं तो उसके हौंसले बढ़ेगे और समान प्रवृत्ति का अपराध लगातार करता रहेगा।
धर्मेन्द्र शर्मा, अपरलोक अभियोजक