रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट, पड़ेगा भारी

Jun 06 2020

ग्वालियर। रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरु हो गया है। ग्वालियर से गुजरने वाली सात जोड़ी ट्रेनों से सफर करने वाले यात्री ाी स्टेशन पहुंचने लगे है। इस दौरान यदि आपके पास यात्रा का टिकट नहीं है और आप बिना टिकट रेलवे प्लेटफार्म पर पकड़े गए तो आपको छह महीने जेल की हवा खानी पड़ सकती है और साथ में एक हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। एनसीआर मण्डल के आरपीएफ कमांडेंट ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना टिकट के कोई भी व्यक्ति प्लेटफार्म पर नहीं पहुंचे।
बाइस मार्च से लॉकडाउन के चलते बीते सत्तर दिनों बाद टे्रनों का परिचालन शुरु कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्लेटफार्म पर केवल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को ही एंट्री दी जा रही है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति प्लेटफार्म पर बिना टिकट चेकिंग के दौरान रेल निरीक्षक व आरपीएफ द्वारा पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147 में प्रकरण पंजीबद्ध कर रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिसमें कोर्ट छह महीने की सजा व एक हजार रुपए का जुर्माना व अथवा दोनों सजा भी सुनाई जा सकती है। 
ग्वालियर रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों के अलावा पन्द्रह जोड़ी टे्रनें जिनका ग्वालियर में हॉल्ट नहीं दिया गया है। ग्वालियर से निकलने वाली ऐसी ट्रेनों में चेन पुलिंग कर यात्री ग्वािलयर स्टेशन के आउटर पर नहीं उतरंे इसके लिए आरपीएफ के जवान आगरा व झांसी एण्ड के रेलवे ट्रैक पर राउण्ड-द-क्लॉक गश्त कर थ्रू निकलने वाली ट्रेनेां पर नजर रख रहे हैं।