किराना दुकान पर भीड़ तो ट्रेड लाइसेंस होगा कैंसिल

Apr 07 2020



ग्वालियर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में जारी लॉकडाउन के दौरान किराना फु टकर कारोबारी की दुकान पर यदि ग्राहकों की भीड़ दिखाई देगी तो उस किराना कारोबारी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर दुकानदार का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर एफआईआर दर्ज करेगा।
उक्त आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाव के लिए जिला प्रशासन ने लागू कर स ती से पालन करने के निर्देश शहर के सभी किराना कारोबारियों को दिए हैं। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शहरवासियों को शत प्रतिशत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण करने के लिए ही सब्जी की बिक्री पूरे शहर में प्रतिबंधित की गई है। नगरीय क्षेत्र में सब्जी की बिक्री करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई कर ऐसे सब्जी विक्रेताओं को जेल भेजा जा रहा है। शहर में संचालित होने वाली सैकड़ों किराने क ी दुकानों पर लोगों का हुजूम नहीं दिखाई दे, इसके लिए ही शहर में ऑनलाइन शॉपिंग चेन के जरिए जरुरी सामान की आपूर्ति की व्यवस्था जिला प्रशासन की मदद से जिला पंचायत द्वारा शुरु किए गए सर्व ग्वालियर एप के माध्यम से की गई है। साथ ही प्रशासन ने शहरवासियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि बिना कारण घरों से बाहर निकलने वालों को अब चौदह दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने शहर में जारी लॉकडाउन के दौरान खेरीज किराना कारोबारियों को कारोबार करने के लिए नियमित समय के लिए छूट दी है। ऐसे में शहर के किसी ाी किराना कारोबारी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई देगी तो ऐसे में संबंधित दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।