15 बसों के परमिट निरस्त, अब नहीं दौड़ेंगी सड़कों पर

Mar 22 2020

ग्वालियर। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार चंबल संभाग के तहत वाहन स्वामियों के स्थाई परमिटों पर आच्छादित 15 यात्री बसों पर मोटरयान करों का बकाया जमा न करने के कारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार चंबल संभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थाई परमिट निरस्त कर दिए गए हैं।
संभागीय उप परिवहन आयुक्त ग्वालियर एवं चंबल संभाग अरूण कुमार सिंह ने बताया कि बकाया मोटरयान कर जमा कराने हेतु वाहन स्वामियों को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस जारी किए गए। मोटरयान करों का बकाया होने एवं परमिट शर्त के उल्लंघन के कारण मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86 के तहत परमिटों को निरस्त करने की कार्रवाई के पूर्व वाहन स्वामियों को सुनवाई का अवसर प्रदाय किया गया। लेकिन नियत दिनांक को वाहन स्वामियों की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अभिभाषकों के निवेदन पर समय बढ़ाया गया। जिस पर वाहन स्वामियों द्वारा बकाया मोटरयान कर जमा नहीं कराया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण एवं लिखित में अनुरोध किया गया। मोटरयान करों का बकाया होने से शासन को हुई राजस्व की हानि तथा बकाया होने के कारण परमिट शर्तों के उल्लंघन होने से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से परमिट निरस्त कर दिए गए हैं। बकाया मोटरयान कर वाहन स्वामियों की चल एवं अचल स पत्ति से वसूल किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। परमिट धारक एवं उनके परिवार के नाम प्रदेश में और कोई अनुज्ञा पत्र जारी होने की दशा में उस अनुज्ञा पत्र पर आच्छादित वाहन को जब्त कर बकाया राशि वसूली की कार्रवाई की जायेगी।