हाईकोर्ट ग्वालियर में 8 फरवरी को नेशनल लोक अदालत ग्वालियर 23 जनवरी 2020ध्राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति श्री शील नागूए प्रशासनिक न्यायाधिपति ध् को चेयरमेन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदशन में शनिवार 8 फरवरी को मध्यप्रदेश उच्च न्ययालय खंडपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहाहै। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो इस संबंध में प्रिंसिपल रजिस्ट्रारध् सचिव श्री एन के सक्सेना द्वारा हाईकोर्ट के संबंधित अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं । श्री सक्सेना द्वारा बताया गया है कि इस लोक अदालत में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणए निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स प्रकरणए बैंक वसूली मोटर दुर्घटना क्लेम अपीलए श्रम प्रकरणए विद्युत एवं जल बिलए वैवाहिक प्रकरणए भू.अधिग्रहणए सर्विस एवं सेवानिवृत स्वत्व भुगतान संबंधित रिट पिटीशनए सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनाम योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा । लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने का हकदार होगा । जो पक्षकार उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण 8 फरवरी को आयोजित नेशनल लोकअदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं वह अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर नवीन उच्च न्यायालय भवन परिसर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । पक्षकारगण से अपील की गई है कि उक्त लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करवाकर लोक अदालत का लाभ उठायें ।

Jan 23 2020