मैरिज गार्डन सील होने से शादी बुक करने वाले परेशान

Jan 07 2020

ग्वालियर। शहर में संचालित हो रहे मैरिज गार्डन मालिकों की गलती शहर में रहने वाले उन परिवारों पर भारी पड़ रही है, जिनके घरों में 15 तारीख को शहनाइया गुजने वाली है और इसके लिए उन्होंने मैरिज गार्डन महिनों पहले ही सुविधा के आधार पर बुक करा लिए थे, लेकिन निगम के मानकों को नहीं मानने वाले ऐसे 47 मैरिज गार्डन व हाउसों को जिला प्रशासन व नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर सील कर दिया है। अभी तक जिला प्रशासन शहर में अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डनों को सील कर दिया है। 
नगर निगम में लिस्टेड शहर में संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों की सं या कुल 151 है, इनमें से नब्बे फीसदी मैरिज गार्डन निगम द्वारा तय मानकों को पूर्ति नहीं करते है। ऐसे मैरिज गार्डनों के खिलाफ उच्च न्यालायल के आदेश पर कार्रवाई निगम व जिला प्रशासन द्वारा रोजाना की जा रही है। अपर कलेक्टर अनूप कुमार के मुताबिक अपात्र 47 मैरिज गार्डनों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। 
शहर में संचालित होने वाले मैरिज गार्डनों में दस हजार स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। इसके साथ ही पार्किंग के लिए 35 प्रतिशत स्थान खाली होना चाहिए। वहीं सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरों के साथ ही सुरक्षा गार्ड भी पर्याप्त सं या में होने चाहिए। इसके साथ ही मैरिज गार्डन उस जगह संचालित हो, जहां पर यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो, लेकिन इन मानकों पर केवल शहर के 17 मैरिज गार्डन है, जो मानकों के अनुरूप है। 
हाईकोर्ट का आदेश है कि शहर में मानकों की पूर्ति ना करने वाले मैरिज गार्डनों के खिलाफ 9 जनवरी तक कार्रवाई कर जिला प्रशासन को इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को पेश करे। जबकि मानवीय पहलू के आधार पर जो भी निर्णय होना है वह माननीय उच्च न्यायालय ही लेगा।