ऐसे निर्णय से समाज में युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करने वाले स्मैक एवं चरस बेचने वाले आरोपियों पर अंकुश लगेगा

Jan 03 2020

ग्वालियर l स्मैक बेचने के आरोप में मोहित दुबे को विशेष न्यायाधीश श्री आर .के. जैन एनडीपीसी एक्ट ग्वालियर द्वारा दोषसिद्ध होने  पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 जुर्माने से दंडित किया है मोहित दुबे पुत्र श्री राजेंद्र दुबे निवासी आनंद नगर को दिनांक 18-08-2018 को थाना बहोड़ापुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया था न्यायाधीश ने अपने आदेश में उल्लेख किया है वर्तमान सामाजिक परिवेश में स्मैक जैसे मादक पदार्थों का विक्रय किया जाना समाज के लिए घातक है अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए मोहित को दंडित किया गया है अर्थदंड की राशि ₹5000 जमा ना कराने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं निर्णय के उपरांत मोहित द्वारा अर्थदंड  की राशि जमा नहीं की गई न्यायालय द्वारा सजा वारंट बनाकर आरोपी मोहित को जेल भेज दिया शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने की