अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने वालों को एक माह में तोडऩे होंगे मकान

Nov 16 2019

ग्वालियर। मुरार सब डिवीजन में 10 बीघा जमीन में अवैध प्लॉटिंग कर बसाहट कराने वाले कॉलोनाइजरों को एक माह में सैकड़ों आवास तोडऩा होंगे। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग विभाग ने 10 गांवों में कॉलोनी बसाने वाले ऐसे 50 लोगों को नोटिस थमाए है। जिला प्रशासन एक दिन पहले ही इन गांवों में रजिस्ट्रियों को निरस्त करने के निर्देश पंजीयन विभाग को दे चुका है।
टीएंडसीपी ने जिन लोगों को नोटिस थमाए है उनमें ग्राम लक्ष्मणगढ़, बरेठा, खुरैरी, बड़ागांव, जड़ेरूआकलां, विक्रमपुर, सेंथरी, महाराजपुरा गिर्द, मुरार और खेरियमोदी गांव शामिल है। कॉलोनी बसाने वालों में कंपनी बनाकर कॉलोनाइजर बने बिल्डर सहित कई नाम शामिल है। इन कॉलोनियों में डायवर्सन एनओसी, टीएंडसीपी अनुमति से लेकर बुनियादी सुविधा तक नहीं है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई के लिए यह सूची नगर निगम व पंजीन विभाग को भेजी थी।
नगर निगम सीमा में निगम अधिकारियों की आंखों के सामने अवैध प्लॉटिंग का कारोबार फलता-फूलता रहा। निगम ने संपत्तिकर भी वसूलना शुरू कर दिया। अब जिला प्रशासन व टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग विभाग की सख्ती के बाद निगम भी कार्रवाई की तैयारी में है।