अजा.अजजाए विमुक्तएघुमक्कड़एअर्ध.घुमक्कड़ जनजाति जाति के प्रमाण.पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण समस्त संभागायुक्तएजिला कलेक्टरएअनुविभागीय अधिकारी को निर्देश जारी

Jul 17 2019

 

राज्य शासन ने अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजातिए विमुक्तए घुमक्कड़ और अर्ध.घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण.पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त संभागायुक्तए जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
अधिकारियों से कहा गया है कि जिस आवेदक के पास वर्ष 1950 ;अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 1984द्ध अथवा उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं हैए उसे लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये विवश न किया जाये। राजस्व अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर अथवा शिविर में जाँच कर आवेदन.पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करें। इसके लिये आवेदकध् संबंधित सरपंचध् पार्षदध्ग्रामए मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करें। स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण.पत्र जारी करने की अनुशंसा करें।
राज्य शासन के परिपत्र 11 अगस्त 2016 और 13 अगस्त 2018 के अनुसार जनजातियों के ऐसे व्यक्ति जिसके परिवार के किसी सदस्य पिताध्भाईध्बहन को पूर्व में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण.पत्र जारी किया गया हैए उन मामलों में छान.बीन नहीं करते हुए जाति प्रमाण.पत्र जारी करने के निर्देश हैं क्योंकि आवेदक और उसके परिवार के संबंध में एक बार छान.बीन कर जाति एवं निवास की पुष्टि की जा चुकी है।