पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हनीफ खान पर पुलिस प्रकरण दर्ज
Jun 14 2019
ग्वालियर में भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी द्वारा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पशु चलित वाहनों से बोझा ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बाबजूद दोपहर में घोड़ा गाड़ी से सामान ढ़ोते पाए जाने पर गुढ़ी गुढ़ा का नाका निवासी हनीफ खान पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी के निर्देश पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा शहर में निरंतर भ्रमण कर पशु चलित वाहनों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं होने दिया जा रहा है। प्रतिबंध के बाबजूद भी आदेश की अवहेलना करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा इंदरगंज थाने में हनीफ खान के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कराया गया है। जिले में यह अभियान निरंतर चलाया जा रहा है।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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