मतदान केन्द्रों के दस्तावेजों की संवीक्षा सम्पन्न प्रेक्षकों की मौजूदगी में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार की गई संवीक्षा
May 13 2019
लोकसभा आम निर्वाचन.2019 के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्रों में अपनाई गई मतदान प्रक्रिया की सोमवार को संवीक्षा ;जाँचद्ध की गई। संवीक्षा की कार्यवाही यहाँ एमएलबी कॉलेज में लोकसभा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री संजय कुमार सिंहए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी द्वारा प्रत्याशियों के प्रतिनिधिगण की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले की सभी विधानसभाओं के लिए नियुक्त सहायत रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।
संवीक्षा में खासतौर पर मतपत्र लेखाए पीठासीन अधिकारी की डायरी व अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा ;जाँचद्ध की गई। मालूम हो लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 12 मई को मतदान हुआ था।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने भी संवीक्षा की प्रक्रिया का जायजा लिया। संवीक्षा में पाया गया है कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मतदान संपादित हुआ है। इसलिये जिले में किसी भी मतदान केन्द्र में पुनर्मतदान ;री.पोलद्ध की आवश्यकता नहीं है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने बैठक में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने पर सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों और प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह किया कि मतगणना हेतु अपने एजेंटों की सूची शीघ्र ही निर्वाचन कार्यालय को दें। मतगणना हेतु नियुक्त एजेण्टों को भी मतगणना के संबंध में निर्वाचन कार्यालय की ओर से प्रशिक्षण दिया जायेगा।
कलेक्टर ने बैठक में बताया कि मतदान के पश्चात सभी मतदान केन्द्रों के ईवीएम दृ वीवीपैट एमएलबी कॉलेज में स्थापित स्ट्रांग रूम में जमा किए जा चुके हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जाकर एक स्क्रीन भी लगाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर रात में रूकना चाहता है तो उसके लिए विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए एडीएम ग्वालियर को अधिकृत किया गया है।
संपादक
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