एचडीएफसी बैंक अब कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम 1988 के तहत डिपॉजिट की दे रहा है सुविधा
Nov 05 2026
ग्वालियर। एचडीएफसी बैंक को सरकार से ‘कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम (सीजीऐएस) 1988’ के तहत डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति मिल गई है। सीजीऐएस करदाताओं को अपने इस्तेमाल न किए गए कैपिटल गेन्स को बैंक खाते में अधिकतम तीन साल तक रख सकने की सुविधा देती है।
सीजीऐएस के ज़रिए, वे करदाता जो इनकम टैक्स फाइल करने की समय-सीमा से पहले अपना री-इन्वेस्टमेंट (पुन: निवेश) पूरा नहीं कर पाते हैं, वे बैंक की शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं, ग्रामीण शाखाओं को छोडक़र, में बचत खाता (ऐ) और फिक्स्ड डिपॉजिट (बी) खोल सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की संबंधित धारा के अनुसार, वे न केवल टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे, बल्कि अपने डिपॉजिट पर अधिकतम तीन साल तक ब्याज भी कमा सकेंगे।
सीजीऐएस के तहत एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट की मुख्य विशेषताएं आसान डिपॉजिट, जीरो बैलेंस की सुविधा, तिमाही ब्याज भुगतान, केवल ‘देखने’ (व्यू-ओनली) की डिजिटल सुविधा, अकाउंट ट्रैकिंग आदि मिलेगी।
एचडीएफसी बैंक की सुश्री सुनाली रोहरा ने कहा,‘हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने सीजीऐएस को लागू करने के लिए हम पर एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में विश्वास जताया है। इस सुविधा के ज़रिए, ग्राहक अपने इस्तेमाल न किए गए कैपिटल गेन्स पर ब्याज भी कमा सकते हैं और टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। हम अपने ग्राहकों को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे व्यापक ब्रांच नेटवर्क और डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करके अपने इस्तेमाल न किए गए कैपिटल गेन्स को सुरक्षित रूप से हमारे पास जमा करें।’ फिलहाल, भारत के सभी निवासी सीजीऐएस के तहत बैंक में जमा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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