सम्पत्तिकर में छूट पाने लोक अदालत में जुटी भीड़

Sep 12 2026

ग्वालियर। नगर निगम सीमा में निवास करने वाले लोगों के सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा कराने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया। नेशनल लोग अदालत में सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट मिल रही है, जिसके चलते सुबह से लोग बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कार्यालयों पर पहुंचे। सदस्य सचिव मप्र राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेशानुसार लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 एवं जिला न्यायालय परिसर में किया गया था। 
लोक अदालत में शहर के नागरिकों के सम्पत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी गई। इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी गई। जबकि 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।