जेयू में कुलगुरू की नियुक्ति, प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत के नाम पर लगी मुहर

Sep 04 2026

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय को नया कुलगुरू मिल गया है। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के तहत राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रोफेसर एवं समाजशास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत को जीवाजी विश्वविद्यालय का कुलगुरू नियुक्त किया है। प्रो. राजपूत का कार्यकाल चार वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक रहेगा। राजभवन की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार, प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत की सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे।
बता दें, जीवाजी विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष धारा 52 लागू होने के बाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया गया था। इसके तहत कुलाधिपति द्वारा प्रो. राजकुमार आचार्य को विशेष रूप से जीवाजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। प्रो. आचार्य ने धारा 52 के तहत विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभाली और निर्धारित अवधि तक कुलगुरू के रूप में कार्य किया।