शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे के भांजे योगेश की जमानत खारिज
Aug 15 2026
ग्वालियर। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे के भांजे योगेश शिवहरे एवं अन्य के द्वारा शिवम और उसके भाई अनुज पर प्राणघातक हमला किया गया था। इस हमले में अनुज की मौत हो गई थी। आरोपी योगेश शिवहरे की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी। फरियादी शिवम वाजपेयी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता जितेन्द्र दीक्षित ने न्यायालय में पीडि़त का पक्ष रखते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी।
जबकि आरोपी पक्ष की ओर से तर्क दिए गए कि आरोपी योगेश शिवहरे पुत्र हरीशंकर शिवहरे का कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है और वह नोकरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता है, इसलिए न्यायालय से राहत चाहता है। वहीं पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी कर एडवोकेट जितेन्द्र दीक्षित ने घटना से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ एवं पीडि़तों की सुरक्षा को खतरा बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी योगेश शिवहरे को जमानत न देने का फैसला सुनाया।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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