कोतवाली प्रभारी मोहिनी वर्मा ने नये आपराधिक कानूनों पर दी जानकारी
Jul 03 2025
ग्वालियर। शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय के सभागार में थाना कोतवाली उप-निरिक्षक एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा नवीन भारतीय आपराधिक कानून-2023 के अंतर्गत पीडित केन्द्रीत प्रावधानों की जानकारी दी गई।
इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया के भारतीय न्याय प्रणाली में अब पीडि़तों को अधिक सशक्त और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किये गये हैं।
जिनमें सुनवाई और अपील का अधिकार, एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा, निजी वकील नियुक्त करने का अधिकार, चार्जशीट की प्रति प्राप्त करने का अधिकार, विशेष मामलों में पीडि़त मुआवजा योजना, गवाह संरक्षण योजना, यौन अपराधों में गोपनीयता और पहचान की रक्षा, पीडित के बयान की वीडियों रिकॉर्डिंग, जाँच की प्रगति जानने का अधिकार शामिल हैं।
श्रीमती मोहिनी वर्मा थाना प्रभारी कोतवाली ने बताया कि इन नियमों के अंतर्गत पीडि़त अब अपनी बात खुलकर रख सकते हैं और न्याय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। साथ ही शिकायत की स्थिति, जॉच की प्रगति और आरोप पत्र जैसे दस्तावेजों तक भी उनकी पहुँच सुनिश्चित की गई हैं।
उन्होने आगे बताया कि नये आपराधिक कानूनो में पीडि़तों को न्याय प्रक्रिया में सशक्त भूमिका दी गई है, अब उन्हे न केवल सुनवाई का अधिकार हैं, बल्कि एफआईआर दर्ज कराने, चार्जशीट प्राप्त करने और निजी वकील रखने जैसे अधिकार भी स्पष्ट रूप से दिये गये हैं, महिलाओं से संबंधित अपराधों में अब मामलो की जॉच एक तय समय-सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य हैं, साथ ही पीडि़त की पहचान और बयान गोपनीय रखने की बाध्यता भी कानून में सुनिश्चित की गयी हैं।
पुस्तकालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने इन जानकारियों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों से अपने प्रश्न भी पूछे, जिनका अधिकारियों ने सरल भाषा में उत्तर दिया।
कार्यक्रम में विवेक कुमार सोनी, पूजा साहू, हरीश कुमार शर्मा, अनीता औडिय़ा, शैलेन्द्र भारती, रमेश सिंह, प्रीती रावत, सुमन तोमर, कुमकुम दुबे, पूजा रावत, शिवम शर्मा, आकाश पाल, अनिल प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे। राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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