विद्युत अजाक्स फेडरेशन ने लिखा ऊर्जा सचिव को पत्र

May 20 2025

ग्वालियर। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा हाल में जारी की गई अधिसूचना सं./एमडी/एमके/रिक./609/2025  07 मई 2025 में कंपनी के विभिन्न सर्किलों में संबंधित वृत के रिजल्ट एरिया में सुधार के लिए दिन-प्रतिदिन वाणिज्यिक और परिचालन गतिविधियों में सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए तीन वर्ष की अवधि पर 17 सलाहकार ग्रेड टू और 17 सलाहकार ग्रेड थ्री की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये है। 
उक्त भर्ती विज्ञापन में आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन न करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पद निर्धारित नहीं किए गये है।साथ ही आरक्षण अधिनियम 1994 अधिनियम तथा राज्य शासन के आदेश अनुसार आरक्षण रोस्टर के मुताबिक विज्ञापन में प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके चलते अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है,बिजली कंपनी द्वारा आरक्षण नियमों का पालन नहीं किये जाने के विरोध में विद्युत अजाक्स फेडरेशन ने मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल को पत्र लिखा कर उक्त भर्ती विज्ञापन में आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन न होने के कारण भर्ती विज्ञापन को निरस्त किए जाने की मांग की है।
इस अवसर पर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष इंजी एस एस मंडलोई, प्रांतीय महासचिव नरेंद्र चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजी आशीष रायपुरिया, वीरेंद्र दीपांकर, अनिल कुमार कोरी, विकास पाल, इंजी अमित धनेलिया, धीर सिंह कनेरिया, धर्मेंद्र कुशबाह, धनसिंह गौतम, उदयभान जाटव, सुनीता राजोरिया, सुश्मिता चौधरी, हरविलास इंदोरिया, राम रतन जाटव, बीएल माहोर, भारत सिंह खन्ना, महेश रतनाकर, राम प्रसाद जाटव आदि उपस्थित रहे।