भाजपा नेत्री और उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Apr 01 2025
ग्वालियर। मुरैना की नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म और अवैध गर्भपात के मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. मनु शर्मा और उनके पति बीएमओ डॉ. राजेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
दंपती ने विशेष न्यायाधीश (महिला अपराध) विवेक अग्रवाल की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। मामले में डॉ. मनु शर्मा, डॉ. राजेश शर्मा, पुष्पेंद्र रावत, पान सिंह, रीना रावत, अरविंद रावत आदि आरोपी है।
ग्वालियर के हजीरा थाने में यूपी निवासी युवती ने एक युवक और उसके जीजा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत कर भाजपा नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति बीएमओ डॉ. राजेश शर्मा पर गर्भपात का आरोप लगाया था। मामले में पुष्पेंद्र की बहन रीना और भाई अरविंद रावत पर भी केस दर्ज है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है।
पीडि़ता रायबरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और मुरैना के सबलगढ़ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। पीडि़ता ने शिकायत में बताया कि उसकी दोस्ती पुष्पेंद्र रावत से हुई थी, जो प्रेम प्रसंग में बदल गई। 28 मार्च 2024 को पुष्पेंद्र उसे चार शहर का नाका स्थित अपनी भतीजे के कमरे पर लेकर गया, जहां उसने कई बार शारीरिक शोषण किया और वीडियो भी बनाए। इसके बाद ब्लैकमेल कर वह लगातार उसका शोषण करता रहा।
गर्भवती होने के बाद जब पीडि़ता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने बात करना बंद कर दिया। इसके बाद उसने मदद के लिए पुष्पेंद्र के जीजा पान सिंह से संपर्क किया, लेकिन उसने भी भरोसे में लेकर जौरा बुलाया और दुष्कर्म किया।
जब पीडि़ता की गर्भावस्था के बारे में पुष्पेंद्र की बहन रीना और भाई अरविंद रावत को पता चला, तो उन्होंने उसे केडी हॉस्पिटल (सबलगढ़) ले जाकर जबरन गर्भपात करवाया।
पीडि़ता के मुताबिक भाजपा नेत्री डॉक्टर मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा ने अवैध गर्भपात किया। जब उसने विरोध किया, तो उसे धमकाया गया कि अगर किसी को बताया तो उसे नर्सिंग परीक्षा में फेल करवा दिया जाएगा।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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