स्टे के बाद भी किए जा रहे निर्माण पर रोक की मांग
Mar 13 2025
ग्वालियर। न्यायालय से स्टे के बाद भी दाल बाजार में एक निजी जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह भूमि वार्ड 57 में यहां चौधरी साहब का बाड़ा, मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह जानकारी पत्रकारों को देते हुए दाल बाजार निवासी महेश अग्रवाल ने बताया कि उक्त भूमि उनकी धर्मपत्नी मनीषा अग्रवाल के नाम से है जिस पर हरिबाबू शिवहरे अवैध कब्जा कर मार्केट का निर्माण करवा रहे हैं। इसके खिलाफ मप्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने श्रीमती मनीषा अग्रवाल द्वारा दर्ज याचिका एमपी/978/2025 में सम्पत्ति संख्या 1477 पर 6 मार्च 2025 को आवेदिका के पक्ष में निर्णय दिया है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में नगर निगम आवेदिका के पक्ष में 6 दिसम्बर 2024 को क्षेत्र क्रमांक 13 के क्षेत्राधिकारी को दिए गए आवेदन पर निर्माण को रोकने के लिए निगम से नोटिस जारी किया गया। इसके बाद संबंधित भवन अधिकारी की ओर से भी बीती 10 मार्च को निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस दिया गया। वहीं इसे लेकर पुलिस अधीक्षक से भी लिखित में शिकायत की गई है।
श्री अग्रवाल ने इस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जिनके आधार पर उनका कहना है कि श्री शिवहरे द्वारा दंबगई करते हुए न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर निगम भी इस ओर से पूरी तरह मौन साधे हुए है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि वह उनकी भूमि पर अवैध कब्जे के साथ ही स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण किए जाने के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए जाने को लेकर कोर्ट में आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं श्री शिवहरे का कहना है कि वह जो निर्माण करा रहे हैं वह वैध है।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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