नवीन एचआर मैनुअल का संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा विरोध

Mar 01 2025

ग्वालियर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा 27 फरवरी 2025 को नवीन मानव संसाधन मैनुअल जारी किया गया है। जिसे लेकर पूरे प्रदेश में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। नवीन मानव संसाधन मैनुअल 2025 में 22 जुलाई 2023 को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित संविदा महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाए जाने की जगह कई तरह की कटौतियां की-गई हैं, जिसे लेकर अब पूरे प्रदेश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। 
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा की गई घोषणा अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित पदों पर भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण, अप्रेजल समाप्ति, एनपीएस का लाभ, स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट के समय ग्रेज्युटी, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाना था। 
लेकिन नवीन मानव संसाधन मैनुअल 2025 में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नवीन नीति मैं एनपीएस, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाष, स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट के समय ग्रेज्युटी आदि को सम्मलित नहीं किया गया है। 
जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला का कहना है कि अगर नवीन नीति को वापस नहीं लिया जाता है तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार की होगी।