स्वाति अग्रवाल ने सिनेमाघरों में जबरन विज्ञापन दिखाने पर पहली जनहित याचिका दायर की
Feb 15 2025
ग्वालियर। मल्टीप्लेक्स में मूवी से पहले दिखाए जा रहे विज्ञापनों को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 24 फरवरी को होगी।
ग्वालियर की लॉ स्टूडेंट स्वाति अग्रवाल ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने देश के सभी सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में फिल्म प्रदर्शन के दौरान जबरन कॉमर्शियल विज्ञापन दिखाए जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की है। याचिका के जरिए लॉ स्टूडेंट ने मांग की गई है कि केंद्र सरकार फिल्म प्रदर्शन से जुड़े नियम बनाए। याचिका में बताया गया है कि फिल्म टिकिट और प्रदर्शन करने वाली कम्पनी के बीच फिल्म टिकिट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिसमे फिल्म प्रदर्शन के समय को बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद फिल्म को 10 से 20 मिनट बाद दर्शकों को दिखाना शुरू किया जाता है।
इस दौरान फिल्म प्रदर्शन करने वाली कम्पनियां फिल्म देखने वालों को एक तरह से बंधक बना लेती है। उन्हें फिल्म के इंतजार में जबरन कॉमर्शियल विज्ञापन देखना पड़ते है। जिससे कम्पनियों को मोटा मुनाफा होता है। जबकि दर्शक ने रुपए देकर टिकिट सिर्फ फिल्म देखने के लिए खरीदा होता है। इस लिहाज से यह सभी फिल्म प्रदर्शन करने वाली कम्पनियां संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।
याचिकाकर्ता स्वाति अग्रवाल का कहना है कि उनके द्वारा लगाई गई जनहित याचिका का जो सब्जेक्ट है वह देश के हर नागरिक से कनेक्ट है। यही वजह है कि उनके द्वारा यह याचिका दायर की गई है। जिसे ग्वालियर हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार किया है। मामले की सुनवाई 24 फरवरी के आसपास शुरू होगी।
संपादक
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