चतुर्थ नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से मामलों का निराकरण हुआ
Dec 14 2024
ग्वालियर। ग्वालियर जिले में मौजूदा साल की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत शनिवार 14 दिसंबर को आयोजित की गई। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय के साथ-साथ परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालय, रेलवे कोर्ट ग्वालियर सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में आयोजित की गई।
नेशनल लोक अदालत में एक साथ 71 खण्डपीठें आपसी समझौते से मामलों का निराकरण कर रहीं हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने शनिवार 14 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। नेशनल लोक अदालत के लिये जिला मुख्यालय ग्वालियर में 62, सिविल न्यायालय डबरा में 7 एवं भितरवार में 2 खंडपीठों को मिलाकर कुल 71 खंडपीठों का गठन किया गया है जिनके सामने मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराने में सहयोग कर रहे हैं।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली और पानी का बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडक़र), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), उपभोक्ता मामले दीवानी मामले और बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, और विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया गया है।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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