मेला में वाहनों पर आरटीओ शुल्क में छूट का आदेश शीघ्र जारी किया जाए: एमपीसीसीआई
Nov 28 2024
ग्वालियर। श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला में राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष वाहन क्रय करने पर आरटीओ शुल्क में 50 फीसद की छूट दी जाती रही है। इसी क्रम में गत वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा यह छूट प्रदान की गई थी। इस वर्ष आयोजित मेला में भी आरटीओ छूट संबंधी आदेश शीघ्र जारी किए जाने की मांग करते हुए म.प्र. चेबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित किए गए हैं।
चेबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल व अंय पदाधिकारियों ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि ग्वालियर व्यापार मेला (जीएफटी) में गत वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी ऑटोमोबाइल्स पर गैर परिवहन यानों तथा छोटे परिवहन यानों पर रोड टैस में 50 फीसद छूट शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्राचार किया गया है।
पत्रों में उल्लेख किया गया है कि ग्वालियर व्यापार मेला की ख्याति को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला अवधि के दौरान ऑटोमोबाइल्स पर रोड टैस में 50 फीसद छूट की घोषणा शीघ्र की जाए।
पदाधिकारियों ने कहा है कि यह छूट मेला अवधि के दौरान विक्रित वाहनों के लिए ही हो। इस छूट से मेला के आकर्षण में काफी वृद्धि होती है और राज्य शासन को भी कम समय में अधिक राजस्व की प्राप्ति एक ही स्थान पर हो जाती है। यह छूट प्राप्त होने पर निश्चित ही ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला का सफल आयोजन संभव होगा।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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