नए आपराधिक कानून के उत्सव में शामिल होने मुनादी कराकर किया आमंत्रित
Jun 30 2024
ग्वालियर। आपराधिक कानूनों की जगह बनाए गए नए कानून को आज एक जुलाई को देश भर में लागू किया जा रहा है। नए कानून की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आमजन को इस कानून की जानकारी दी जाएगी। इस आयोजन में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, इसके लिए बेहट सर्किल में एक अभिनव पहल की जा रही है। जिसमें एक जुलाई को थानों में होने वाले आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कराने के लिए मुनादी कराई जा रही है और मुनादी कराकर लोगों को नए कानून के लाभ बताए जा रहे हंै।
मुनादी भी बड़े रोचक व अनोखे ढंग से कराई गई, जिसमे ग्राम चौकीदार साइकिल में सवार होकर ढोल के साथ गांव-गांव पहुंचकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। इस आयोजन में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, इसके लिए पुलिस ग्रामीणों के बीच मिठाई का वितरण कर रही है।
लंबे समय बाद गूंजी सुनो-सुनो
आज के समय में हर घर में मोबाइल आ गए हैं और शहर तो क्या गांवों में लोग मोबाइल पर ही बतिया लेते हैं, लेकिन आज बेहट सर्किल के थाना क्षेत्र में आने वाले गांवों में लंबे अरसे बाद मुनादी कराकर सुनो-सुनो की आवाज गूंजी। जिसे सुनकार बच्चे, युवा व बुजुर्ग गांव की चौपाल पर आए और उन्हें नए कानून के स्वागत में शामिल होने के लिए थाने आने का न्योता दिया गया।
क्या है नया कानून
भारत की सांसद द्वारा आईपीसी के स्थान पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया, जिसमें नागरिकों को समय पर संवेदनशीलता के साथ सम्मान बनाये रखते हुए न्याय दिलाने की ओर ध्यान दिया गया है।
पुलिस को अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ढेर सारी शक्तियां दी हैं, वहीं फरियादी व पीडि़त पक्ष तथा गवाही देने वाले महिला, बच्चों व बुजुर्गों की सुनवाई के लिए पुलिस को उनके निवास स्थान पर जाने के लिए बाध्य किया है। ई एफआईआर जैसे प्रावधान लाए गए हैं जो कि स्वागत योग्य हैं।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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