1 जुलाई से अंग्रेजों का सालों पुराना कानून बदलेगा

May 31 2024

ग्वालियर। गृह विभाग द्वारा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून में बदलाव किया गया है, जो आगामी एक जुलाई से अमल में आ जाएगा। जिसके बाद इसके मुताबिक ही पुलिस कोई भी कार्रवाई कर सकेगी। इस नए कानून में डिजिटल एविडेंस व फॉरेंसिक जांच का अहम रोल होगा। पुलिस अफसरों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए शुक्रवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें विशेषज्ञों द्वारा उन्हें नए नियमों की वारीकियां बताने के साथ ही उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।
शुक्रवार को बालभवन में एसपी धर्मवीर सिंह के मुख्यातिथ्य में नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 नवीन कानून संवंधी प्रशिक्षण सेमीनाार का शुभारंभ किया गया। सेमीनार में जिले भर के ढाई सैकड़ा पुलिस जवानों और अधिकारियों को नए कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर एसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश को आजाद होने के बाद से लेकर अभी तक हम अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को ढो रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में पुराने कुछ कानूनों में बदलाव किया गया है और इन कानूनों के बदले स्वरूप को जानने के लिए यह प्रशिक्षण वरदान साबित होगा।
इस नए कानून में डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक जांच, ऑडियो-वीडियो रिकॉडिंग को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसमें टाइमलाइन के मुताबिक कार्य करना होगा। इसके लिए जिले के करीब 100 पुलिस अफसरों को चार चरणों में प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसके पहले चरण में शुक्रवार को सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें शामिल हुए हेड कांस्टेबल में डीएसपी स्तर के करीब दो सैकड़ा पुलिस अफयरी व जवानों को विशेषज्ञों द्वारा नए कानून की समूची जानकारी दी गई। इस सेमिनार में मौजूद ट्रेनीज की नए लॉ से संबंधित लिटरेचर प्रदान करने के साथ ही विशेषज्ञों द्वारा उनसे वन टू वन चचर्चा कर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।
शिविर में एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा, संतोष शर्मा, मनीष शर्मा तथा एमएल गुप्ता द्वारा पुलिस जवानों व अधिकारियों को नए कानूनों की जानकारी दी जा रही है। 
सेमीनार में प्रधान आरक्षक से लेकर सब इन्सपेटर लेवल के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सेमीनार दो जून तक बालभवन में चलेगा। इस अवसर पर सेमीनार में मौजूद प्रशिक्षार्थियों ने विशेषज्ञों से अपनी शंकाओं का समाधान किया।