तत्कालीन एसडीएम लश्कर अनिल बनवारिया पर 25 हजार का जुर्माना

May 31 2024

ग्वालियर। तत्कालीन एसडीएम लश्कर अनिल बनवारिया पर राज्य सूचना आयोग मध्य प्रदेश ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अनिल अभी अशोक नगर में एसडीएम हैं। 
पूरा मामला ग्वालियर में आठ अप्रैल 2022 का है। जब जनसुनवाई में अतिक्रमण को लेकर एक आवेदन दिया गया था। जब लंबे समय तक सुनवाई नहीं हुई तो फरियादी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। 
इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया। सुनवाई के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व एसडीएम लश्कर एवं वर्तमान में अशोक नगर एसडीएम अनिल बनवारिया को नोटिस जारी हुए जब वह नोटिस पर भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो राज्य सूचना आयोग ने अनिल बनवारिया पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
दरअसल नीरज नामदेव ने अतिक्रमण को लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट में दिए आवेदन के मामले में सूचना के अधिकार के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। आवेदन में 4 बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। निर्धारित 30 दिन में भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रथम अपील का निराकरण नहीं होने पर 18 अक्टूबर 2022 को द्वितीय अपील की गई। 
जब तत्कालीन एसडीएम और लोक सूचना अधिकारी अनिल बनवारिया ने कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी तो यह मामला मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में पहुंचा। मामला राज्य सूचन आयोग में पहुंचने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए एसडीएम अशोक नगर अनिल बनवारिया  को तलब किया गया, लेकिन वह नोटिस के बाद भी उपलब्ध नहीं हुए। इस मामले में 250 रुपए के मान से अधिकतम 25 हजार रुपए का जुर्माना अनिल बनवारिया पर व्यक्तिगत रूप से लगाया गया है। जुर्माने की राशि एक माह में नकद या डीडी के माध्यम से आयोग कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो अग्रिम कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।