धारा 43बी (एच) ट्रेडर्स के ऊपर लागू नही:नितिन पहारिया

Feb 10 2024

ग्वालियर। आयकर की नई धारा 43बी (एच) में एमएसएमई के माइक्रो एवं स्मॉल यूनिट ही दायरे में आएंगे। यह बात इंदौर से आए सीए गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार कैट एवं द होलसेल क्लॉथ मार्केटाइल एसोसिएशन नया बाजार ग्वालियर द्वारा आयोजित परिचर्चा में कही। उन्होंने बताया कि धारा 43बी (एच) माइक्रो और स्मॉल यूनिट पर लागू होगी, मीडियम यूनिट पर नहीं।
कैट जिला अध्यक्ष दीपक पमनानी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि कैट हमेशा व्यापारियों की किसी भी समस्या के निदान नए कानूनों पर विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा के लिए कार्यरत है। सीए नितिन पहारिया ने कहा कि इससे औद्योगिक एवं निर्माण इकाइयां माइक्रो और स्मॉल यूनिट की बजाय मीडियम यूनिट से खरीददारी को प्राथमिकता देगी, जिससे माइक्रो व स्मॉल यूनिट को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि भुगतान की सीमा 45 की बजाय 90 दिन की जानी चाहिए।
 इंदौर से अजीत नारंग ने कहा कि इंदौर की तरह ग्वालियर भी विकसित शहर बने इसके लिए उद्योगपति एवं व्यापारियों को मिलकर प्रयास करना होगा। रतलाम से आए वीके पोरवाल ने कहा कि जिस प्रकार यूपी सरकार ने व्यापारियों को 5 लाख का बीमा दिया है, मध्यप्रदेश सरकार भी इसी प्रकार व्यापारियों को दुर्घटना बीमा दे। साथ ही व्यापारी चेक डिसओनर सहित अन्य सभी प्रकार के डिस्प्यूट कोर्ट के बजाय आर्बिटेटर के जरिए निपटाएं जाएं और बिल में भी इसका उल्लेख किया जाए।
 एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विकास गंगवाल ने कहा कि यह सेशन व्यापारियों के लिए काफी उपयोगी एवं आवश्यक है। बैठक का संचालन कैट के संभागीय महामंत्री मुकेश कुमार जैन व आभार विजय जाजू द्वारा दिया गया। 
इस अवसर पर कैट मनोज चौरसिया, मुकेश अग्रवाल, अंसुल गुप्ता ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में एसोसिएशन से राजकुमार गर्ग, विकास गंगवाल, विजय जाजू, विजय गुप्ता, सुनील सरावगी, कैलाश मित्तल, रामसेवक गुप्ता, गौरव गुप्ता, सतीश गांगिल, प्रीतम बघेल, विपिन तिवारी अमित बत्रा, किशोर कुकरेजा, मनोज जैसवानी, आकाश जैन, रूपेश अग्रवाल, राम खंडेलवाल, नीरज माहेश्वरी, संजीव चोपड़ा, विष्णु गुप्ता, सुरेश, पवन जैन, कलम मंडिल सहित लगभग 100 से अधिक व्यापारी उपस्थित हुए।