दो भाइयों द्वारा घर में घुसकर युवती के अपहरण का प्रयास माता-पिता को पीटा, बजरंग दल ने घेरा थाना
Dec 16 2023
ग्वालियर। दो भाई पड़ोस में रहने वाली युवती के घर में घुसकर जबरन उसे अपने साथ ले जाने लगे। जब युवती के माता-पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनकी भी मारपीट कर डाली। हंगामा होता देख मोहल्लेवाले वहां जुट गए। जिन्होंने बीच-बचाव कर युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। वहीं जब पीडि़त परिवार स्थानीय कंपू थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, तो पुलिस ने मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली।
चूंकि मामला दो संप्रदायों से जुड़ा था। जिससे इसकी सूचना पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर थाने का घेराव कर दिया। तब कहीं जाकर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध हो सका।
कंपू थाना क्षेत्र के गुड़ीगुड़ा का नाका स्थित खजांची दरगाह के पास रहने वाली युवती की पति से अनबन हो जाने के कारण वह अपने मायके में ही रह रही है। बीती रात 11.30 बजे के लगभग पड़ोस में रहने वाला रहमत खान अपने भाई मोनू खान के साथ घर में घुसकर जबरन उसे अपने साथ ले जाने लगा। यह देख युवती के माता-पिता ने बिटिया को बचाने का प्रयास किया। तो रहमत और उसके भाई ने लाठी व सरिया से उनकी मारपीट करना शुरू कर दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी फिर युवती को अपहरण ले जाने लगे। शोरगुल सुनकर जुटे आसपास के अन्य लोग बीच-बचाव कर जैसे तैसे युवती को
पीडि़त युवती ने बताया कि आरोपी विगत कई दिनों से उसे तंग कर रहे थे। लेकिन वह पड़ोसी होने के नाते शांत रही, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ गई। यही कारण है कि बीती रात रहमत और मोनू घर में घुसकर जबरन उसे टांगकर ले जाने लगे। उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर लाठियों से प्रहार कर दिया। जिससे वह भी चोटिल हो गई। यदि मोहल्ले वाले समय पर नहीं आते तो आरोपी उसके साथ कोई भी अनहोनी घटित कर सकते थे।
युवती के पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं। जिससे कंपू थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा उनसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर मारपीट की मामूली धारा 323, 506 व 294 में मामला दर्ज कर लिया गया। जब घटना का पता बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक मनोज रजक को लगा, तो उन्होंने रात को ही कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। यहां काफी जद्दोजहद के बाद महिला डेस्क द्वारा युवती के बयान लेकर आरोपी भाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में छेड़छाड़ की धारा 354 का इजाफा किया गया।
इस मामले में सीएसपी इंदरगंज सर्किल अशोक सिंह जादौन का कहना है कि दो भाइयों द्वारा पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी। बीच-बचाव करवाने पर उन्होंने उसके माता-पिता को भी पीट दिया था। मामले में पहले मारपीट की एफआईआर हुई थी, पीडि़ता के बयान उपरांत उसमें धाराएं बढ़ा दी गई हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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