5 लाख दहेज के लिए अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी को घर से निकाला
Aug 07 2023
ग्वालियर। जिला प्रशासन की बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ की ब्राण्ड एंबेसडर तथा अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी रानी राणा खुद घरेलू हिंसा का शिकार हो गई है। रानी को उसके पति, ससुर और सास ने शादी में दस लाख नगद और लाखों रुपए का सामान लेने के बाद भी 5 लाख रुपए और दहेज में नहीं लाने के कारण मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने रानी की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
फरियादिया रानी राणा पत्नी प्रिंस राणा निवासी सुरैयापुरा मुरार ने मुरार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी है। ग्वालियर प्रशासन की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की ब्राण्ड एंबेसडर है।
उसका विवाह 16 अगस्त 2020 को प्रिंस राणा पुत्र अनिरूद्ध राणा निवासी सुदामापुरी मुरार के साथ हुआ था। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत से अधिक 10 लाख रुपए नगद, नाक की नथ, कान के टॉप्स, हाथ के कंगन, गले की सोने की चेन,एलसीडी, एसी, अलमारी, वाशिंग मशीन सोफा सहित सभी जरूरी सामान दहेज में दिया था।
विवाह के करीब 6 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चला लेकिन उसके बाद ही ससुरालीजन आए दिन उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। सास तथा ससुर मुझसे कहते थे कि हम बहुत पैसे वाले हैं मेरा एक ही लडक़ा है तेरे बाप ने हमारी हैसियत का कोई ख्याल नहीं रखा। तू नीच खानदान की है। इसके अलावा अन्य ऐसे शब्द कहे गए जो अशोभनीय एवं लिखे जाने योग्य नहीं है।
पति पीटता रहा, सास-ससुर खड़े-खड़े देखते रहे
जब वह इसकी शिकायत अपने पति प्रिंस से करती थी तो पति कहता मैं जिम ट्रेनर हूं तू अपने बाप से मुझे जिम खुलवाने के लिए पांच लाख दिलवा नहीं तो घर से निकल जा। यह सभी बातें उसने फोन पर अपनी मां को बताई और जब भी वह घर जाती यहां उसके साथ हो रहे व्यवहार की बात भी उसने बताई। सामाजिक भय के कारण में प्रताडऩा सहती रही। 30 मई 2023 की शाम को ससुराल में मेरे पति प्रिंन्स ने मेरे पिता और माता का नाम लेकर उनहें गालियां दी। जब मैंने मना किया तो इसी बात पर पति ने उसके साथ मारपीट की। सास और ससुर यह देख रहे थे उन्होंने बचाव तक नहीं कराया। उसी दिन पति ने मारपीट के बाद उसे घर से निकाल दिया।
सभी ने धमकी दी कि अगर लौट कर आई और पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से खत्म कर दिया जाएगा। इन प्रताडऩाओं से तंग आकर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ भादसं की धारा 498 ए, 323, 294, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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