अशोकनगर विधायक जज्जी का आवेदन खारिज
Apr 12 2023
ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सिंधिया समर्थक व अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने चार मई की तारीख गवाही के लिए लगा दी है। याचिकाकर्ता को अपने गवाह उपस्थित रखने होंगे।
लड्डूराम कोरी ने वर्ष 2018 में जज्जी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे जज्जी से चुनाव हार गए। इसके बाद उनके खिलाफ 2019 में चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दायर की। साथ ही एक रिट पिटीशन भी दायर की, जिसमें जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने रिट पिटीशन का निराकरण करते हुए जज्जी का जाति प्रमाण पत्र रद कर दिया था। उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। रिट पिटीशन के आदेश पर युगलपीठ ने रोक लगा दी, लेकिन चुनाव याचिका की सुनवाई एकलपीठ में की जा रही है।
जज्जी ने न्यायालय में भारतीय दंड सहिता की धारा 10 के तहत एक आवेदन पेश किया। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। जब तक रिट अपील का फैसला नहीं आता है तो तब तक चुनाव याचिका की सुनवाई रोकी जाए।
इसके जवाब में लड्डूराम कोरी के अधिवक्ता संगम जैन ने तर्क दिया कि रिट पिटीशन जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ की थी। रिट पिटीशन व चुनाव याचिका अलग-अलग हैं। इस कारण चुनाव याचिका की सुनवाई नहीं रोकी जा सकती है। कोर्ट ने जज्जी का आवेदन खारिज कर दिया और गवाही की तारीख निर्धारित कर दी।
अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह कट्टर सिंधिया समर्थक हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अशोक नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पर मार्च 2020 में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल होने के बाद अशोक नगर विधायक जज्जी ने भी कांग्रेस से बगावत की थी। इसके बाद नवंबर 2020 में हुए उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर अशोक नगर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। वर्तमान में वह भाजपा से विधायक हैं।
संपादक
Rajesh Jaiswal
9425401405
rajeshgwl9@gmail.com
MP Info News
Invalid RSS feed URL.
ब्रेकिंग न्यूज़
विज़िटर संख्या
अन्य ख़बरें
-
-
-
*हेमू कालानी जन्मोत्सव मिष्ठान वितरण कर बनाया* *
—03/23/2019 -









