बिना अनुमति विज्ञापन करने पर 8 प्रतिष्ठानों पर लगा 2 लाख 25 हजार का जुर्माना
Feb 15 2023
ग्वालियर दिनांक 15 फरवरी 2023- नगर निगम की विज्ञापन शाखा से बिना अनुमति लिए प्रचार प्रसार के लिए बडे-बडे होर्डिंग लगाने वाले 8 प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने 2 लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 7 दिवस में जुर्माना जमा नहीं करने पर सभी प्रतिष्ठानों से जुर्माना राशि में 12 प्रतिशत ब्याज की राशि जोडकर जुर्माना वसूला जाएगानगर निगम की विज्ञापन शाखा के सहायक नोडल अधिकारी संदीन शर्मा ने नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल, अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव, एवं उपायुक्त सुनील चैहान के निर्देश पर 7 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है। विज्ञापन शाखा ने प्रबंधक मैक्स सालासर माॅल पर 22500, प्रबंधक सतेंद्र दुबे क्लासेस इग्लिश 15000, प्रबंधक वायपीएस अकादमी मयूर मार्केट 15000, प्रबंधक कुलदीप क्लासेस अंसारी बिल्डिंग पेट्रोल पंप 30000, प्रबंधक अनमोल आटा 104 जीवनदीप अपार्टमेंट गोले का मंदिर 22500, दिलीप सिंह एसआर 15 इंद्रमणि नगर 45000, प्रभुदयाल रामरतन गुब्बारा फाटक 30000, भोलानाथ संतोष कुमार जैन गुब्बारा फाटक पर 45000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है
संपादक
Rajesh Jaiswal
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