वन मंडल कर्मचारी संघ ने एडीपीओ जगदीश शाक्यवार को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया
Nov 13 2022
ग्वालियर। नरेंद्र शर्मा की ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए से कुचलकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने राजेश गुर्जर निवासी मुरैना को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा दी। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में 9 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
अपर लोक अभियोजक जगदीश साक्यवार ने बताया कि घटना 6 मार्च 2016 की है। राजेश गुर्जर संरक्षित वन क्षेत्र मैं अवैध उत्खनन कर रहा था। जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वह ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। जिसका पीछा करते हुए वनरक्षक नरेश शर्मा ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करने लगे। लेकिन राजेश गुर्जर ने ट्रैक्टर नहीं रोका और वनरक्षक नरेश शर्मा को ट्रैक्टर के पहिए के नीचे कुचल दिया। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अभियोजन ने घटना के सक्षियो के कथन न्यायालय में करा कर घटना को प्रमाणित करने में सफलता हासिल की एवं न्यायालय ने अपने निर्णय में राजेश गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन द्वारा की गई पैरवी से प्रभावित होकर वन मंडल कर्मचारी संघ ने अपर लोक अभियोजक जगदीश शाक्यवार को गुलदस्ता और पेड़ देखकर न्यायालय में सम्मानित किया। जिसमें वन कर्मचारी संघ के राजेश शर्मा, भारत भूषण भार्गव, पिंकी करगैया, कुलदीप सिंह सेंगर, संजय सक्सेना, राम कुमार यदुवंशी, संतोष बघेल, विजय धुर्वे उपस्थित रहे।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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