बालिकाओं के मामले में सतर्कता रखें-आर्या

Sep 04 2022

ग्वालियर। किशोर न्याय एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संबंधी कार्यशाला उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति रोहित आर्या के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुई। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रुप में न्यायमूर्ति आनंद पाठक तथा न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति रोहित आर्या ने कहा कि बालिकाओं के मामले में सतर्कता से विवेचना करना चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए।
अभियोजन संचालनालय के समन्वय से जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा दुकूल रेडीमेड गारमेंट पार्क सभागार में किशोर न्याय एवं पॉक्सो अधिनियम संबंधी अंतरसंभागीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक अभियोजन के महानिदेशक अन्वेष मंगलम ने की। 
प्रशिक्षण कार्यशाला में द्वितीय सत्र में न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया ने किशोर न्याय अधिनियम का अवलोकर एवं नियम, जेजे बोर्ड तथा किशोर न्यायालय की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। अगले सत्र में विशेष न्यायाधीश निवेदिता मुदगल पॉक्सो न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालक अनुकूल विशेष प्रावधानों पर अपने विचार व्यक्त किए। 
इस अवसर पर उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ग्वालियर जोन डी श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंबल जोन राजेश चावला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमनारायण सिंह, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एसएसपी अमित सांघी उपस्थित थे।