पंचायत के चुनाव के चलते थाने में हथियार जमा होना शुरू

May 30 2022

ग्वालियर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में लागू की गई आदर्श आचार संहिता के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए पूरे जिले भर में धारा 144 लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित कराने के लिए तथा कानून व व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने हथियारों को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को देते हुए लिखा है कि वे अपने क्षेत्र में अधिवासित व विद्यमान आम्र्स अनुज्ञाधारी आदर्श आचार संहिता लागू किए जाते ही तत्काल अपने हथियारों को जमा करवा देवें। ये हथियार उन्हें चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के एक सप्ताह पश्चात उसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से प्राप्त किए जा सकेंगे।
कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा लायसेंसी हथियारों को थानों में जमा कराने सम्बन्धी आदेश के पालन में भितरवार सहित अंचल के सभी पुलिस थानों चीनोर, आंतरी, करहिया, बेलगड़ा में शस्त्र लायसेंस धारकों द्वारा अपने लायसेंसी अस्त्र शस्त्रों को थानों में जमा कराना शुरू हो गया है भितरवार पुलिस थाने में इसको लेकर स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है जहाँ पुलिसकर्मियों द्वारा लायसेंसी हथियार जमा किये जा रहे हैं। सोमवार को भितरवार पुलिस थाने में सुबह से ही हथियार जमा करने वालो की भीड़ देखी गयी। सभी थाना क्षेत्रों में आपराधिक इतिहास वाले लोगों के लाइसेंस निरस्त करने की भी तैयारी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर शासन व पंचायती राज निर्देशालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है ।
थाना प्रभारी भितरवार प्रशांत शर्मा ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे प्रदेश भर में आचार संहिता लागू की गई है इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गयी है। शांतिपूर्ण एवम निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामीण एवम नगरीय क्षेत्र के लाइसेंस शस्त्र धारियों से अपील है दो दिवस के अंदर अपने अपने शस्त्र थाना भितरवार में जमा कराएँ, शस्त्र जमा न करने की दिशा में वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहें।