प्रशासन ने हनुमान बाँध की एक बीघा भूमि से हटाया अतिक्रमण

May 24 2022

ग्वालियर। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में जिला प्रशासन द्वारा लश्कर शहर के हनुमान नगर हनुमान बांध के पास से शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण लगभग एक बीघा भूमि से हटाया गया। जिसका बाजार मूल्य एक करोड़ 67 लाख रूपए से अधिक है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनिल बनवारिया के नेतृत्व में हनुमान बांध के पास से भूमि सर्वे क्रमांक 1063 रकबा 0.125 नजूल सर्वे शासकीय भूमि पर अच्छे खाँ पुत्र रहीस खाँ द्वारा एक हजार वर्ग फुट पर टीनशेड डालकर अतिक्रमण किया गया था। इसके साथ ही बल्लू खटीक पुत्र जवाहर द्वारा 1250 वर्ग फुट पर मकान बनाकर, रामनारायण उपाध्याय द्वारा 300 वर्ग फुट में टीनशेड, सोनू भदौरिया द्वारा 240 वर्गफुट पर अतिक्रमण किया गया था। जिसको राजस्व एवं पुलिस अमले द्वारा मुक्त कराया गया। 
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनवारिया ने अतिक्रमणकारी अच्छे खाँ के परिवार को गृहस्थी के सामान के लिए एक किराए का मकान उपलब्ध कराया, जिसका एक माह का किराया भी मानवीय आधार पर प्रदान किया। इसके साथ ही अच्छे खाँ को मध्यप्रदेश पट्टा अधिकृत अधिनियम के तहत आवासीय पट्टा दिए जाने का आश्वासन भी प्रदान किया। 
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार लश्कर श्रीमती सुभ्रता त्रिपाठी, थाना प्रभारी गिरगाँव, माधौगंज, कोतवाली एवं जनकगंज के संयुक्त दल के साथ ही नगर निगम का अमला भी उपस्थित था।