माधव कॉलेज में एनडीपीएस एक्ट पर कार्यशाला हुई

May 21 2022

ग्वालियर। मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा संचालित माधव विधि महाविद्यालय एवं शोध केंद्र में रोल ऑफ प्रॉसीक्यूशन इन एनडीपीएस केसेस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में धर्मेंद्र शर्मा अपर लोक अभियोजक सत्र न्यायालय ग्वालियर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस के अंतर्गत तीन एजेंसियों के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। जिसमें पहला पंचनामा सूचना धारा 42 एनडीपीएस एक्ट द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके पश्चात स्वतंत्र साथियों को गवाह होने की कार्यवाही की जाती है। इसके संबंध में मौके पर ही कार्यवाही की जाती है जिसमें वह धारा 50 के अंतर्गत सूचना दी जाती है। जिसमें अभियोजन को कम से कम 20 पंचनामा बनाना होते है जिसमे कुछ कमियां रह जाती है। जिसासे आरोपी को फायदा प्राप्त हो जाता है। यदि अभियोजन सही तरीके से कार्यवाही पूर्ण करे तो आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिलती है  एनडीपीएस के अंतर्गत जो प्रक्रिया बताई गई है वह आदेशात्मक है। और उसका पूर्ण रूप से पालन करना होता है। इस तरह के मुकदमे  समाज के ऊपर एक दीमक की तरह होते है। जिसके कारण समाज का विकास रुक जाता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पूजा गुप्ता ने किया एवं आभार प्रदर्शन डॉक्टर नितिन पांडे द्वारा किया गया जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी एवं महाविद्यालय के समस्त फैकल्टी उपस्थित रही।