आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो होगी कुर्की.मामला पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपी का ग्वालियर। न्यायालय में पेशी पर पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भागा आरोपी सात माह बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आरोपी के पकड़े नहीं जाने पर न्यायालय ने उसको न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। अगर आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगीइंदरगंज थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ बेग ने बताया कि 2 जुलाई 2021 में आरोपी प्रमोद शर्मा उर्फ प्रदीप पुत्र भगवती गौड निवासी प्रीती कॉलोनी डबरा को चोरी के मामले में न्यायालय पेश करने लाया गया था। यहां पर आरोपी फरार हो गया था। जिस पर उसके खिलाफ धारा 224 के तहत मामला दर्ज किया गया था और आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी के पकड़े ना जाने पर न्यायालय ने उसके खिलाफ धारा 82 के तहत न्याायालय में पेश होने के निर्देश दिए है। अगर आरोपी 11 फरवरी तक न्यायालय मेें हाजिर नहीं होता है तो आरोपी के खिलाफ धारा 83 के तहत उसकी चल-अचल संपति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी
Feb 10 2022
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