बाजारों में भीड़ कम करने, संक्रमण पर ब्रेक लगाने लग सकता है वीकेंड कफ्र्यू -मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलते ही लागू होंगी बंदिशें
Jan 11 2022
ग्वालियर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने ग्वालियर में जल्द लागू हो सकती हैं बंदिशें। सहालग को लेकर बाजारों में बढ़ रही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई अफसरों, जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ व्यापारियों की बैठक में भी पाबंदियों की बाद उठी थी।
बैठक में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीसी के जरिए शामिल हुए हैं। आने वाले दो से तीन दिन में ग्वालियर में वीकेंड कफ्र्यू , बाजार 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी लागू की जा सकती है। बाजारों में रोको टोको अभियान और सख्ती बरतने पर भी जोर दिया जा सकता है। साथ ही स्कूल-कोचिगों को लेकर भी प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों व अफसरों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं। जिसके आधार पर यह निर्णय लिए जाएंगे।
कोविड की तीसरी लहर में लगातार बढ़ती संक्रमण की दर को नियंत्रण करने के लिए अब ग्वालियर में कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। सोमवार को प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की मौजूदगी में ग्वालियर में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई थी। इसके साथ ही मंगलवार दोपहर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नेतृत्व में भी बैठक हुई है। मंगलवार को हुई इस बैठक में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और कोविड के हालातों पर अफसरों से चर्चा की है। दोनों बैठकों में सदस्यों ने प्रतिबंध लगाने के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की है। इसके चलते प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सीएम से बात करके स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया है। ग्वालियर में बाजारों में भीड़ कम करने के लिए निगरानी, वहीं मॉल में बिना मास्क प्रवेश न देने, धार्मिक आयोजन व कार्यक्रमों पर प्रतिबंध सहित कई उपाय किए जा सकते हैं।
यह लग सकते हैं प्रतिबंध
जैसे बैठक में सुझाव आए हैं और सहमति बन रही है उसके मुताबिक जल्द नए प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। वीकेंड कफ्र्यू लग सकता है, मतलब शनिवार रात से सोमवार सुबह तक बाजार बंद रखे जा सकते हैं। बाजारों को रात 8 बजे तक बंद कराने का फैसला लिया जा सकता है। बाजारों में भीड़ को नियंत्रण करने लगातार अभियान चलाने और सख्ती से जुर्माना वसूला जा सकता है। सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लग सकता है, धार्मिक व राजनीतिक जुलूस पर पाबंदी लग सकती है। कोचिंग, स्कूल को लेकर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, 50 प्रतिशत क्षमता लागू की जा सकती है।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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