लिफ्ट व एस्केलेटर के संचालन की अनुमति एवं ऑडिट के लिए 7 दिवस में जमा करें दस्तावेज ग्वालियर - नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा के आदेशानुसार शहर में स्थित किसी भी प्रकार की वाणिज्यक गतिविधि वाली बिल्डिंग आॅफिसेज, हाॅस्पीटल, नर्सिंग होम, उत्पादन, परीक्षण, शिक्षण, भण्डारण तथा गोदाम आदि में लगने वाली लिफ्ट व एस्केलेटर एवं मूविंग वॉक के संचालन की अनुमति के लिए उसकी आॅडिट की जानी है। इस संबंध में संबंधित लिफ्ट व एस्केलेटर संचालक अपने आवश्यक दस्तावेज 7 दिवस के अंदर सिटी सेंटर स्थित फायर बिग्रेड के कार्यालय में जमा करें। उपायुक्त डॉ अतिबल सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि लिफ्ट व एस्केलेटर संचालक द्वारा अपने दस्तावेज जमा नहीं किए गए या आवश्यक दस्तावेजों में कमी पाई गई तथा निरीक्षण के दौरान संचालन में कमी पाई गई तो संबंधित लिफ्ट व एस्केलेटर का संचालन बंद करने के साथ-साथ संबंधित संचालक के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी। उपायुक्त डॉ अतिबल सिंह यादव ने बताया कि लिफ्ट व एस्केलेटर संचालक फायर बिग्रेड कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के साथ-साथ मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 94069 15728 पर भी आवश्यक दस्तावेज लिफ्ट , एस्केलेटर या मूविंग वॉक के स्थापना संबंधी दस्तावेज जैसे निर्माण स्वीकृति, संबंधित कंपनी के दस्तावेज एवं बिल इत्यादि के साथ ही रखरखाव, संधारण, एएमसी दस्तावेज एवं बीमा संबंधित दस्तावेज सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप कर सकते हैं
May 13 2021
संपादक
Rajesh Jaiswal
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