11 आदतन अपराधी जिला बदर एवं 3 अपराधियों को देना होगा बंध पत्र
Nov 26 2020
ग्वालियर 26 नवम्बर 2020/ जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 11 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 3 आदतन आरोपियों को पुलिस थानों में बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें धर्मेन्द्र चौहान पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी हनुमान टॉकीज के पास थाना माधौगंज, गजेन्द्र गुर्जर पुत्र मुंशी सिंह गुर्जर निवासी वायुनगर थाना क्षेत्र महाराजपुरा, डब्बू उर्फ पवन बघेल पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी भितरवार, मोनू खाँ पुत्र साबू खाँ निवासी ग्राम लखमीपुर थाना महाराजपुरा, बल्लू उर्फ बल्ली उर्फ बलवीर रावत पुत्र जगदीश सिंह रावत निवासी ग्राम घाटखिरिया भितरवार, अमर सिंह पंजाबी पुत्र बल्लू उर्फ जसवीर पंजाबी निवासी सेवानगर ग्वालियर, जीतू उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र रामचित्र गुर्जर निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क, रामचित्र पिता लालाराम गुर्जर निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क, हनुमत रावत पुत्र जगदीश सिंह रावत ग्राम घाटखिरिया भितरवार, अनिल पाल पुत्र भगवानदास पाल निवासी हुरावली एवं वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र रामचित्र गुर्जर निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क जिला ग्वालियर शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त नेहरू उर्फ संतोष पुत्र भैयालाल बाल्मीक निवासी गेंडेवाली सड़क, विक्रम उर्फ मनोज जाट पुत्र गोविंद जाट निवासी ग्राम टिहौली थाना क्षेत्र उटीला एवं मदारा उर्फ शहजाद पुत्र रसीद खाँ निवासी मेवाती मोहल्ला घासमंडी को तीन दिन के अंदर अपने संबंधित थानों में 50 – 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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