ग्वालियर हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीडित पक्षकारों को दिलाया एक करोड एक लाख 33 हजार रुपए का अतिरिक्त क्षतिधन ग्वालियर 07 नवम्बर 2020/ वर्तमान में कोविड-19 महामारी का प्रकोप होने के कारण नेशनल लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पा रहा है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक माह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त अनुक्रम में 7 नवम्बर 2020 शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल मिश्रा एवं श्री जे डी सूर्यवंशी सीनियर एडवोकेट की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 86 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीडित पक्षकारों को एक करोड़ एक लाख 33 हजार रूपए की राशि अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई। एक प्रकरण गिर्राज एटलस चौराहा से 02.12.2016 को डम्पर क्रमांक एमपी-07 एचबी-5637 को चलाते हुए एरा क्रेसर के लिये ले जा रहा था। जैसे ही वह रैनबेक्सी चौराहा मालनपुर पर पहुँचा तभी ट्रक क्रमांक एमपी-20 एचबी-2813 का चालक बड़ी तेजी से व लापरवाही से चलाते हुए लाया और डम्पर में जोर से टक्कर मार दी, जिससे डम्पर खन्ती में जाकर गिर गया तथा गिर्राज गम्भीर रूप से घायल हो गया और उपचार हेतु गोहद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मोटर दावा अधिकरण ग्वालियर द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में हाईकोर्ट की लोक अदालत द्वारा 8 लाख 30 हजार रूपए की वृद्धि की गई।

Nov 07 2020