सौरभ हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Oct 16 2020

ग्वालियर। ग्वालियर थाना क्षेत्र के गदाईपुरा में मोबाइल की दुकान पर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर अर्थदण्ड भी लगाया है। हत्यारोपियों को सजा दिलवाने में डीएसपी मुनीष राजौरिया ने विवेचना की थी। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार राधा कॉलोनी गदाईपुरा में रहने वाले राजवीर सिंह जाटव के पुत्र सौरभ उर्फ मोनू 20 वर्ष की 5 अक्टूबर 2017 को चार युवकों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह अपनी मोबाइल शॉप पर बैठा था। सौरभ की हत्या के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारोपी करन तोमर, मूला तोमर, राजा सिकरवार, आशु सिकरवार, अलुआ बिहारी उर्फ आशीष तिवारी, लोकू उर्फ  लोकन्द्र तोमर व दीप सिंह तोमर को गिरफ्तार कर आरोपी करन तोमर को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कट्टा बरामद कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद माननीय न्यायालय जाकिर हुसैन विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज ग्वालियर ने मामले की सुनवाई कर आरोपी करन तोमर पुत्र दीप सिंह तोमर उम्र 19 वर्ष निवासी कल्लू काछी की बगिया गदाईपुरा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 10000 का जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दूसरे हत्यारोपी अलुआ बिहारी उर्फ  आशु तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी उम्र 21 वर्ष लोधीपुरा थाना बहेटा पटना हाल श्रुति एन्क्लेव सेवा नगर को ग्वालियर आजीवन कारावास व 10000 का जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी लोकू उर्फ  लोकेंद्र तोमर उम्र 19 वर्ष निवासी कृष्ण नगर गदाईपुरा ग्वालियर को भी आजीवन कारावास व 10000 का जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चौथे आरोपी मूला तोमर, राजा सिकरवार, आशु सिकरवार व दीपसिंह तोमर निवासीगण गदाईपुरा ग्वालियर को दोषमुक्त किया। प्रकरण की विवेचना डीएसपी मुनीष राजोरिया ने की थी।