उप चुनावों में अस्थायी हेलीपेड बनाया व्यापार मेले में

Sep 30 2020

ग्वालियर। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख घोषित होते ही ग्वालियर कलेक्टर ने दक्षिण विधानसभा को छोड़कर समूचे जिले में आचार सहिंता लागू कर दी है, साथ ही उपचुनाव में प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर बताया है कि प्रत्याशियों की सभा के लिए ग्वालियर शहर में 10 व डबरा में 5 सभाएं स्थल चिन्हित किये है। जिनकी अनुमति के बाद ही जगह दी जाएगी। प्रत्याशियों को सभा के दौरान ध्यान रखना होगा कि उनकी वजह से यातायात प्रभावित न हो। और सभा के लिए चार दिन पूर्व सूचना दे। जेड प्लस सुरक्षा में आने वाले नेता, स्टार प्रचारक को विश्राम गृह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दया जाएगा। जिसमे वह प्रेसवार्ता व चुनावी बैठक नही कर सकेंगे। सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बगैर पोस्टर ,बैनर, दीवार लेखन नही किया जा सकेगा। स्टार प्रचारको, नेतागणों के लिए अस्थाई हेलीपेड ग्वालियर व्यापार मेला के खुले मैदान में बनाया गया है जिसकी परमिशन कार्यक्रम के 48 घंटे पहले लेना पड़ेगी। बिना अनुमति हथियार, लाठी, डंडे, फरसे आदि किसी भी रूप में लेकर कोई भी व्यक्ति नही निकलेगा। बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स लगाना अवैध माना जायेगा। कोलाहल अधिनियम के तहत 10 डीबीए मानक से ज्यादा आवाज माइक की  नही होना चाहिए। जिसकी परमिशन के बाद समय सुबह 8 से रात 10  बजे तक रहेगी। वाहन की परमिशन सिर्फ दो वाहनों की होगी नामांकन भरते समय, व जुलूस में पांच वाहनों की परमिसन दी जाएगी।