दुर्गा पूजा के पण्डाल निर्माण की गाईड लाईन में सुधार के लिये दिया ज्ञापन

Sep 30 2020


ग्वालियर। विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा सार्वजनिक दुर्गा पूजा हेतु अस्थाई पण्डाल निर्माण के लिये ग्रह विभाग द्वारा जारी अनुचित दिशा-निर्देशो पर पुन: विचार कर नये उचित व्यवहार दिशा निर्देश दे हेतु लश्कर एस.डी.एम. विनोद भार्गव के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जनहित में निवेदन करता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय के पत्र में अनलॉक - 4 के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसमें सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्य तथा सम्मेलनो में 100 लोगों की सीमा के साथ 21 सितम्वर, 2020 से आयोजन की अनुमति दी जायेगी तथा इसके लिये फेस मास्क पहनना सोषल डिस्टेसिंग का पालन करना, थर्मल स्केनिंग और हाथ धोने अथवा सैनिटाइजर का प्रवधान करना अनिवार्य होगा, भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के परिपालन में मध्य प्रदेश गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल 18 सितम्बर, 2020 को दिशा निर्देश जारी किये गये। दुर्गा पूजा प्रतिमा एवं पण्डालो के लिये राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये है। इसमें 10-10 के साईज के अस्थाई पण्डाल के निर्माण की बंधनकारी शर्त अनुमति और अव्यवहारिक दिखाई दे रही है। सबाल उठता है कि 6 फिट ऊॅचाई की प्रतिमा की चौडाई कितनी होगी। क्योकि दुर्गा प्रतिमा के साथ गणेश गौरी, कलश, अखण्ड ज्योति नवग्रह-खोडश मातृका श्री (घृत्मात्रिका), ज्वारे की स्थापना प्रतिमा की साज-सज्जा पूजन हवन कन्या पूजन आदि में कितनी साईज के पण्डाल की आवश्यकता होगी। इसलिये ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पण्डाल को और बढाने कि अनुमति प्रदान करें। ज्ञापन देने वालो में मनोज गोडिया, मनोज रजक, पप्पू राठौर, मुकेष गुप्ता, शेरू भाई, कृष्णकुमार रावत, जगदीष चौहान, रविराज लुढेले, गोलू सैन, नीरज ऊचियां आदि उपस्थित थे।