स्कूलों के प्राचार्यों एवं संचालकों को कलेक्टर के निर्देशए नियमों का पालन करें सभी स्कूल

Mar 29 2019

 

 कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिले के सीबीएसईए आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों एवं संचालकों को निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। सभी स्कूल नियमों का पालन करें। स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि नहीं की जा सकती।  25 जनवरी 2018 के राजपत्र की अधिसूचना को सभी स्कूल अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। नियमानुसार ही आवश्यक होने पर 10 प्रतिशत तक ही फीस वृद्धि होना चाहिए। जिसकी सूचना 90 दिन के अंदर देना होगी। यदि 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि का मामला आता है तो समिति के समक्ष प्रस्ताव रखना होगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। 
    शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवं संचालकों के साथ आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस सत्र में जिन स्कूलों में फीस बढ़ाई हैए वह समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही स्कूलों को अपने आय.व्यय की जानकारी 25 अप्रैल तक देना होगी। 
    बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीनए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्माए एडीएम श्री संदीप केरकेट्टाए एडिशनल एसपी श्री पंकज पाण्डेयए जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजीव शर्माए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम पी सिंहए जिला परियोजना समन्वयक श्री दीक्षित सहित विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यए संचालक अथवा प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति उपस्थित थे। 
जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली बच्चों को आरटीई के तहत मिले स्कूलों में प्रवेश 
    शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनुसूचित जातिए जनजातिए बीपीएलए वन भूमि के पट्टाधिकार प्राप्त लोगए अनाथ बच्चों के लिए स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैंए ताकि कमजोर वर्ग से आने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने बैठक में कहा है कि अभियान की तरह काम किया जाए और जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली बच्चों को आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए अधिक से अधिक प्रचार.प्रसार करें और पात्र लोगों तक जानकारी पहुँचाएं। 
    कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कहा है कि विशेषकर स्टेशनए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाले गरीब बच्चोंए भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी स्कूल अपने फेसबुक पेज अथवा अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से जानकारी दें। 
बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें स्कूल प्रबंधन 
    बैठक में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्कूल प्रबंधन भी सजग रहे। स्कूल प्रबंधन वाहन चालकों का वैरीफिकेशन कराए। वाहनों में किसी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम न होए बसों पर मोबाइल नम्बर लिखें। इसके अलावा सभी स्कूलों के प्राचार्य अपने.अपने स्कूलों में मीटिंग भी आयोजित करेंए ताकि नियमों का क्रियान्वयन किया जा सके। 
    पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने कहा है कि स्कूलों में ट्रैफिक प्रबंधन कमेटी गठित की जा सकती है। स्कूलों में ट्रैफिक प्रबंधन कॉर्नर स्थापित किए जाएं। इसके अलावा विभिन्न वीडियो एवं प्रजेण्टेशन के माध्यम से भी जागरूक किया जा सकता है। इसके लिए योजना बनाकर वर्कशॉप का आयोजन करें। 
हैल्पलाइन नम्बर पर दे सकते हैं सूचना 
    पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने हैल्पलाइन नम्बर 7049110100 पर सूचना देने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की घटना अथवा असमाजिक तत्वों की जानकारी इस नम्बर पर दें। 
परिवहन विभाग से लेना होगी बसो को चलाने की अनुमति 
    बैठक में उपस्थित स्कूलों से आए प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल को बस चलाने के लिए परिवहन विभाग से अनुमति लेना होगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ऑटो में पाँच से अधिक बच्चे नहीं बैठना चाहिए। स्कूल प्रबंधन 13 सीटर से अधिक क्षमता वाले वाहनों को भी अनुबंधित करें। यह ध्यान दें कि ड्रायवर के पास लायसेंस हो और बस का परमिट हो। 
बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ ही सीसीटव्ही कैमरे लगाए जाएं। फर्स्टएड बॉक्सए स्पीड गवर्नर भी होना चाहिए। बसों में महिला परिचालक भी होना चाहिए।