ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा निलंबित

Oct 27 2025

ग्वालियर। ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को अफसरों की रिपोर्ट पर राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। अनुभूति पर अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है।
यह कार्रवाई उनके कार्यों में अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोपों के चलते की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा पर मेडिकल स्टोर निरीक्षण और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है।
दरअसल अनुभूति शर्मा ने मेडिकल स्टोर निरीक्षण और सैंपलिंग की जानकारी वरिष्ठ अफसरों को नहीं दी। इस गंभीर आरोप के बाद खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुभूति शर्मा अपने दायित्वों का निर्वहन नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं कर रही थीं, जिससे विभागीय अनुशासन और कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी।
उपसंचालक, खाद्य व औषधि प्रशासन ग्वालियर की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि अनुभूति शर्मा द्वारा मेडिकल स्टोर्स के रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण और औषधि व प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के अंतर्गत की जाने वाली नमूना जांच और निरीक्षण संबंधी कार्रवाई की कोई भी सूचना कार्यालय प्रमुख को नहीं दी जाती थी। यहां तक कि जब उपसंचालक द्वारा स्वयं जानकारी मांगी गई, तब भी उन्होंने रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। 
रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा लाइसेंस वितरण प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं। खाद्य व औषधि प्रशासन के नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुभूति शर्मा ने कार्यालय प्रमुख को बिना सूचित किए स्वतंत्र रूप से कार्य किया, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। 
वहीं इस निलंबन को लेकर तमाम चर्चाएं भी चल रही है। चर्चा है कि अनुभूति शर्मा ने एक मंत्री से जुड़े मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। इसके बाद उन पर कार्रवाई ना करने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो नहीं मानी इससे उनके प्रति नाराजी बढ़ गई और उनका निलंबन हो गया. हालांकि अभी यह बात सिर्फ चर्चा मे ही है। निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर ने इस मामले मे कोई भी प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है।