सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाये: सुरेन्द्र यादव
Oct 12 2025
ग्वालियर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने डा मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अािधकार को अस्तित्व में आने के बाद भाजपा सरकार द्वारा किये गये संशोधन 2019 को निरस्त कर सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल किये जाने की मांग की है।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुये बताया कि कांग्रेस सरकार ने एतिहासिक सूचना का अधिकार, सहित मनरेगा 2005 वन अधिकार अधिनियम 2006 शिक्षा का अधिकार 2009 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा का अधिकार 2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। उन्होंने बताया कि इसका फायदा गरीब सहित अन्य लोगों को भी मिला।
उन्होंने बताया कि 2019 के संशोधनों ने स्वतंत्रता को कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढाया। वहीं 2023 में डिजिटल पर्सनलर्स डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44 3 में भी संशोधन किया गया। वहीं व्हिसल व्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि यह एक्ट सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने मांग की कि 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता को बहाल किया जाये। डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44 3 की समीक्षा व संशोधन किया जाये। केन्द्र व राज्य आयोगों की रिक्तियां भरी जायें।ं
व्हिसलव्लोआर प्रोटेक्शन अधिनियम को र्पूा रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाये। आयोग में विधिवेत्ता, पत्रकार काय्रकर्ताओं शिक्षाविदां और महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये। आदि मांग शामिल है।
पत्रकार वार्ता में कार्यकारी जिलाध्यक्ष महाराज सिंह पटेल, प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे, शहर प्रवक्ता पीयूष जैन भी मौजूद रहे।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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