शर्तों के साथ दी गई पेड़ों को छांटने एवं काटने की अनुमति ग्वालियर दिनांक 12 जुलाई 2023- नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर भवन निर्माण व अन्य कार्य में बाधक 5 पेडों को काटने एवं 4 पेडों को छाटने की अनुमति आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की है। पार्क अधीक्षक श्री मुकेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री दीपक बाजपेयी बिलगइयों का पुरा लश्कर ने 01 नीम के वृक्ष को पुराना होने एवं आस पास के मकानों पर आने के कारण काटने की अनुमति मंागी थी परंतु उनको सिर्फ पेड को छांटने की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही श्री कौशल शिवहरे खुर्जेवाला मौहल्ला दोलतगंज लश्कर ने स्वयं के भवन के पास स्थित एक गूलर के वृक्ष को सुरक्षा की दृष्टि से छंाटने की अनुमति मांगी गई थी। साथ ही श्री मनीष कुशवाह खारा कुआ के पास गोसपुरा नम्बर-2 ग्वालियर ने स्वयं के भवन पर आ रही पीपल के वृक्ष को छांटने की अनुमति मांगी गई तथा श्री रामानंद महाराज एवं अन्य नागेश्वर महादेव मंदिर चुन्नी का पुरा ग्वालियर ने नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल के वृक्ष के आस पास के मकानों पर आने एवं सुरक्षा की दृष्टि से वृक्ष को छंाटने की अनुमति मांगी गई। जिस पर पार्क पर्यवेक्षक के स्थल निरीक्षण उपरांत उक्त पेडों को छंाटने की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है। इसके साथ ही श्री योगेश भौंसले एवं अन्य निवासी ईसाई की बगिया फर्श वाली गली, गुढा लश्कर ने श्री रूथ अली एवं श्री रवि अग्रवाल के स्वामित्व की भूमि पर लगे पुराने पेडों को जो आवेदनकर्ता के स्वयं के मकान को नुकसान पहुंचाने के कारण दो सूखे एवं एक झुके हुए वृक्षों को काटने की अनुमति मांगी गई। इसके साथ ही विनायक डिस्ट्रियल एरिया 12ए इंड्रस्ट्रियल एरिया महाराजपुरा ग्वालियर ने इंड्रस्ट्री के परिसर में स्थित एक नीम व एक सफेदा के पेडों को काटने की अनुमति मंागी गई थी। जिस पर पार्क पर्यवेक्षक के उक्त दोनो स्ािलों का निरीक्षण उपरांत उक्त पेडों को काटने की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है। शर्तों के अनुसार पेडों को काटते एवं छांटते समय यदि किसी प्रकार की जनहानि एवं दुर्घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी, नगर निगम ग्वालियर इसके लि

Jul 12 2023

शर्तों के साथ दी गई पेड़ों को छांटने एवं काटने की अनुमति
ग्वालियर  12 जुलाई - नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर भवन निर्माण व अन्य कार्य में बाधक 5 पेडों को काटने एवं 4 पेडों को छाटने की अनुमति आवश्यक शर्तों के साथ  प्रदान की है  पार्क अधीक्षक श्री मुकेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री दीपक बाजपेयी बिलगइयों का पुरा लश्कर ने 01 नीम के वृक्ष को पुराना होने एवं आस पास के मकानों पर आने के कारण काटने की अनुमति मंागी थी परंतु उनको सिर्फ पेड को छांटने की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही श्री कौशल शिवहरे खुर्जेवाला मौहल्ला दोलतगंज लश्कर ने स्वयं के भवन के पास स्थित एक गूलर के वृक्ष को सुरक्षा की दृष्टि से छंाटने की अनुमति मांगी गई थी। साथ ही श्री मनीष कुशवाह खारा कुआ के पास गोसपुरा नम्बर-2 ग्वालियर ने स्वयं के भवन पर आ रही पीपल के वृक्ष को छांटने की अनुमति मांगी गई तथा श्री रामानंद महाराज एवं अन्य नागेश्वर महादेव मंदिर चुन्नी का पुरा ग्वालियर ने नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल के वृक्ष के आस पास के मकानों पर आने एवं सुरक्षा की दृष्टि से वृक्ष को छंाटने की अनुमति मांगी गई। जिस पर पार्क पर्यवेक्षक के स्थल निरीक्षण उपरांत उक्त पेडों को छंाटने की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की गई हैइसके साथ ही श्री योगेश भौंसले एवं अन्य निवासी ईसाई की बगिया फर्श वाली गली, गुढा लश्कर ने श्री रूथ अली एवं श्री रवि अग्रवाल के स्वामित्व की भूमि पर लगे पुराने पेडों को जो आवेदनकर्ता के स्वयं के मकान को नुकसान पहुंचाने के कारण दो सूखे एवं एक झुके हुए वृक्षों को काटने की अनुमति मांगी गई। इसके साथ ही विनायक डिस्ट्रियल एरिया 12ए इंड्रस्ट्रियल एरिया महाराजपुरा ग्वालियर ने इंड्रस्ट्री के परिसर में स्थित एक नीम व एक सफेदा के पेडों को काटने की अनुमति मंागी गई थी। जिस पर पार्क पर्यवेक्षक के उक्त दोनो स्ािलों का निरीक्षण उपरांत उक्त पेडों को काटने की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की गई हैशर्तों के अनुसार पेडों को काटते एवं छांटते समय यदि किसी प्रकार की जनहानि एवं दुर्घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी, नगर निगम ग्वालियर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वृक्ष को काटते समय यदि किसी भी प्रकार का जनाक्रोश या आपत्ति होती है तो अनुमति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अनुमति की वैधता 45 दिवस तक मान्य होगी। 45 दिवस उपरांत अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। काटी गई लकडियां उद्यान विभाग नगर निगम के जमुना बाग नर्सरी में जमा कराना अनिवार्य है  वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदन एवं फोटो के अनुसार भवन में बाधक पेड एवं शाखाओं को काटते एवं छांटने से संबंधित अनुमति दी गई है। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेड़ की शाखा को काटते एवं छांटने का कार्य किया गया तो आवेदक के विरुद्ध मध्यप्रदेश वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्रवाई की जाएगी।