जिले में आज से बढ़ी सख्ती पुलिस ने सुबह से ही डंडे बरसाना शुरू किए, कई वाहनों के चालान काटे

May 07 2021

 
 
ग्वालियर। कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को कलेक्टर ग्वालियर ने जिले में सख्ती बरतने के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें शादी समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही शवयात्रा, उठावनी व गंगभोज में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। किराना दुकान पूरी तरह बंद रहेंगी। किसी भी तरह की होम डिलीवरी नहीं होगी। सड़कों पर सवारी वाहन, ऑटो,ई रिक्शा सब प्रतिबंधित रहेंगे। नए आदेश आने के साथ ही पुलिस बल ने पहले की तरह सख्ती दिखाना शुरू कर दी और गुरूवार को सुबह से ही शहर की सड़कों पर पुलिस ने डंडे बरसाना शुरू कर दिए। जो भी अनावश्यक रूप से सड़क पर नजर आया उसे खदेड़ा और ऑटो व ई-रिक्सा चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की। इस दौरान पुलिस ने कुछ दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की और जिसने समझाइश के बाद भी दुकान बंद नहीं की उसे पुलिसिया अंदाज में सबक सिखाया। अब न तो गली-मोहल्ले की किराना दुकानें खुलेंगी न घर में 20 लोगों की मौजूदगी में शादी हो सकेगी। सुबह 9 बजे तक सिर्फ दूध, ब्रेड, फल और सब्जी ही मिल सकेंगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार शाम कोरोना कफ्र्यू के दौरान और सख्ती का आदेश जारी किया। यह आदेश पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिर ग्वालियर आए प्रभारी सचिव अशोक शाह की आपत्ति के बाद निकाला गया है।
मुख्यमंत्री व प्रभारी सचिव ने ग्वालियर में कोरोना कफ्र्यू के दौरान ढील पर आपत्ति दर्ज करायी थी। प्रभारी सचिव श्री शाह ने जब शहर का भ्रमण किया तो उन्हें दुकानें खुली मिलीं और सड़कों पर भारी संख्या में वाहन दौड़ते नजर आए थे। कलेक्टर ने 29 अप्रैल को जारी 7 दिन के कोरोना कफ्र्यू के आदेश को बुधवार रात 7 मई तक के लिए संशोधित किया। इसमें उन्होंने शादियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अभी दोनों पक्षों के 20 लोगों के साथ घर में ही शादी समारोह आयोजित करने की छूट थी।
कलेक्टर के इस आदेश के बाद शादी वाले परिवारों की परेशानी और बढ़ जाएंगी। अब उनके सामने शादी किसी दूसरे शहर में करने या फिर आयोजन निरस्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है। ऐसे ही अंतिम संस्कार, गंगभोज व उठावनी में भी अब सिर्फ पांच लोग शामिल हो सकेंगे।
और भी रहेंगे प्रतिबंध
किराना दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ होम डिलेवरी हो सकेगी। बड़ी-बड़ी कंपनियों सहित स्थानीय संस्थान अब खानपान की सामग्री की होम डिलेवरी नहीं कर सकेंगे। ऑटो-ई रिक्शा अब नहीं चलेंगे। अभी तक दो सवारी की मंजूरी थी। अब सिर्फ प्राइवेट वाहन (कार) में बहुत जरूरी होने पर आना जाना होगा। उपार्जन केंद्र, सरकारी राशन दुकानें व बैंक खुल सकेंगी पर यहां पर सोशल डिस्टेंस के लिए घेरे बनाने होंगे।
शहर में कोरोना संक्रमितों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और प्रशासन की बार-बार समझाइश के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। इस कारण प्रशासन ने आखिरकार सख्त कदम उठाते हुए विवाह समारोह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए हैं। आगामी आदेश तक शहर के साथ-साथ जिले भर में विवाह समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान अगर कोई भी विवाह समारोह करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 
कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अपने स्तर पर काफी प्रयास किए हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है। हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमित प्रदेश के महानगरों में निकल रहे हैं